क्या अब 5 चप्पल मारने से होगा बालात्कार का इंसाफ
30 जून को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक ग्राम पंचायत से अजीबोगरीब फैसला सामने आया है जिसमे एक नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार का मामला सुलझाने के लिये 50,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाने के साथ ही आरोपी को पांच चप्पल मारने को कहा।
ग्राम पंचायत का फैसला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने मंगलवार को अधिकारियों से लड़की की मेडिकल जांच कराने और उसका बयान दर्ज करने का निर्देश दिया।
आपको बता दे कि पुलिस के अनुसार, 23 जून को कोठीभर थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की की मां ने,,, गांव के एक लड़के द्वारा उनकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए ,,,,,,, ग्राम पंचायत से शिकायत की। इसके बाद पंचायत ने युवती से 50 हजार रुपये लेने और पंचायत के सामने आरोपी को पांच चप्पलें मारने के बाद समझौता करने को कहा।
पुलिस के मुताबिक, पंचायत के फैसले से असंतुष्ट लड़की के परिवार ने 25 जून को कोठीभर पुलिस से संपर्क किया ,,,,,और पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया। महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने कहा, मेडिकल परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि हो जाने के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।